पेट्रोल छिडक़ कर जलाया था अपनी पत्नी को, मिली आजीवन कारावास की सजा

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The man who brutalized a ten year old girl was sentenced to twenty years imprisonment.

ढाई वर्ष पहले जेएनवीसी थाना क्षेत्र का है प्रकरण

अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-6 ने दिया दण्डादेश

बीकानेर। जेएनवीसी थाना क्षेत्र के करीब ढाई वर्ष पुराने एक प्रकरण में अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-6 ने आज अभियुक्त को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया है। साथ ही अभियुक्त पर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है।


अपर लोक अभियोजक सलीम राठौड़ ने बताया कि अभियुक्त सलीम पुत्र फैज मोहम्मद निवासी नई मस्जिद के पास, इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर के खिलाफ जेएनवीसी पुलिस थाना में जरिए इस्तगासा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें मोहम्मद शरीफ की ओर से उसकी बहिन शमशाद उर्फ बिल्लू पर पेट्रोल छिडक़ कर आग लगाने क आरोप अभियुक्त सलीम पर लगाए गए थे। विचारण के दौरान लोक अभियोजक की ओर से 13 गवाहों के बयान करवाए गए और 13 दस्तावेज बतौर सबूत पेश किए गए। अपर सेशन न्यायाधीश संख्या – 6 ने अन्तर्गत धारा-302 आईपीसी के तहत अभियुक्त सलीम को आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया और उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।


साथ ही न्यायालय ने मृतका की दो नाबालिग बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने और शिक्षा आदि के लिए मृतका के विधिक वारिसान को पीडि़त प्रतिकर योजना-2011 के तहत उचित प्रतिकर दिलवाए जाने की अनुसंषा भी की है।

यह था प्रकरण

मृतका शमशाद उर्फ बिल्लु के भाई मोहम्मद शरीफ की ओर से दी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि शादी के बाद से ही सलीम उसकी बहिन शमशाद को तंग परेशान करता रहा था। परिवारजनों और समाज के लोगों की समझाइश के बाद वह रिड़मलसर में मकान बनाकर अपनी पत्नी और दो बच्चियों के साथ रहने लगा था लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ था और वह लगातार शमशाद के साथ मारपीट करता रहता था। 6 फरवरी, 2021 की दोपहर को उसने अपनी मोटर साइकिल से पेट्रोल निकाला और शमशाद पर छिडक़ कर उसे आग लगा दी थी। इस वारदात में शमशाद गंभीर रूप से झुलस गई थी। पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान 31 मार्च, 2021 को उसका देहान्त हो गया था।

#KAMAL KANT SHARMA / BHAWANI JOSHI www.newsfastweb.com

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